नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले लेनी होगी एनओसी, बिना एनओसी हवाई अड्डा क्षेत्र में किसी भी इमारत या संरचना करने पर होगी कठोर कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा ( जीएन न्यूज, संवाददाता ) । नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर विगत 9 जुलाई 2025 को पर्यावरण प्रबंधन समिति की द्वितीय महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें हवाई अड्डे के आसपास निर्माण करने से पूर्व एनओसी लेने हेतु एयरोड्रम संदर्भ बिंदु से 20 किलोमीटर दायरे के स्थान पर त्रुटिवश 10 किलोमीटर जारी हो गया जिसके क्रम में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ऊंचाई प्रतिबंध जैसे-जैसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू होने के करीब आ रहा है, विमान संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जनता, रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय अधिकारियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऊंचाई प्रतिबंध नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अनिवार्य ऊंचाई एनओसी (NOC) आवश्यकता नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एयरोड्रम रेफरेंस पॉइंट के 20 किमी के दायरे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से ऊंचाई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण गतिविधि, ढांचा खड़ा करना या पेड़ लगाना अनुमति नहीं है। यह अनुमति केवल एक नियामक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उड़ान संचालन और नेविगेशन बुनियादी ढांचे को संभावित बाधाओं से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय समन्वय सभी संबंधित पक्षों को 20 किमी की परिधि के भीतर किसी भी ऊर्ध्वाधर विकास को शुरू करने से पहले स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा। ये निकाय अनुमेय ऊंचाई सीमा का आकलन करने के लिए एएआई द्वारा जारी कलर-कोडेड ज़ोनिंग मैप (CCZM) से परामर्श करेंगे। प्रस्तावित निर्माण ऊंचाई के आधार पर, आवेदक को एएआई के एनओसीएएस पोर्टल (https://nocas2.aai.aero/nocas) के माध्यम से ऊंचाई एनओसी के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जा सकता है।
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने बताया कि कानूनी ढांचा और प्रवर्तन यह प्रक्रिया जीएसआर 751(ई) नागरिक उड्डयन मंत्रालय (विमान संचालन की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियम, 2015 द्वारा शासित है, जो सुरक्षित हवाई क्षेत्र के भीतर किसी भी अनाधिकृत निर्माण को प्रतिबंधित करता है। कोई भी उल्लंघन ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेसेस (OLS) और नेविगेशन सिस्टम की अखंडता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है, जिससे समग्र उड़ान सुरक्षा से समझौता होता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए, विमान (भवन और पेड़ों से उत्पन्न बाधाओं को गिराना) नियम, 2023 अधिकारियों को कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देते हैं, जिसमें अनाधिकृत संरचनाओं या पेड़ों को गिराना और विमान नियमों के तहत दंड लगाना शामिल है।
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने सभी हितधारकों—विशेष रूप से बिल्डरों, भूस्वामियों और निवासियों को दृढ़ता से सचेत करते हुए कहा कि वे सुरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी अनाधिकृत विकास गतिविधियों को रोक दें और जल्द से जल्द एएआई से आवश्यक एनओसी प्राप्त करें। आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित, कुशल और बाधा-मुक्त संचालन का समर्थन करने के लिए समय पर उपरोक्त एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है।